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New GST Rates List 2025: दिवाली से पहले बड़ा तोहफ़ा, अब रोटी-दूध तक पर जीएसटी हुई जीरो

By Rajat Sharma

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New GST Rates List 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों को त्योहारी सीजन से पहले एक शानदार दिवाली गिफ्ट दिया है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को GST (Goods and Services Tax) में सुधार का वादा किया था, और अब वह वादा पूरा हो गया है।

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री ने बड़े GST रिफॉर्म का ऐलान किया। अब GST स्लैब को 4 से घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है। इससे आम आदमी की रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें टैक्स-मुक्त हो गई हैं। आइए जानते हैं, कौन-कौन सी चीजों पर अब टैक्स नहीं लगेगा।

त्योहारों से पहले राहत की सौगात

त्योहारी सीजन को और खास बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी परिषद ने कई जरूरी वस्तुओं पर GST (Goods and Services Tax) दरों में भारी कटौती का फैसला किया है। बुधवार को हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कई क्षेत्रों की वस्तुओं पर टैक्स कम करने को मंजूरी मिली।

ये नई दरें नवरात्रि की शुरुआत यानी 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी। इस कदम से आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा और त्योहारी खरीदारी में राहत मिलेगी।

इन चीजों पर अब जीरो टैक्स

जीएसटी परिषद ने आम लोगों की जिंदगी को और आसान बनाने के लिए कई जरूरी सामानों को टैक्स-मुक्त कर दिया है। इसमें 3 जीवनरक्षक दवाओं और 33 अन्य दवाओं सहित कुल 60 वस्तुओं पर GST (Goods and Services Tax) से पूरी तरह छूट दी गई है। यानी अब इन चीजों को खरीदने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

टैक्स-मुक्त चीजों की पूरी लिस्ट

आइए, उन चीजों की लिस्ट देखते हैं जो अब पूरी तरह टैक्स-मुक्त हो गई हैं:

  • अल्ट्रा-हाई तापमान वाला दूध
  • पिज्जा ब्रेड
  • चपाती या रोटी
  • पराठा
  • सभी तरह की भारतीय रोटियां
  • इरेजर
  • 33 दवाएं और औषधियां
  • कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए 3 जीवनरक्षक दवाएं
  • नोटबुक और ग्राफ पुस्तिका
  • सभी प्रकार के मानचित्र और ग्लोब्स
  • ऊन के गोले
  • कपड़ा सिलने वाले धागे
  • पेंसिल शार्पनर
  • पेंसिलें (प्रोपेलिंग या स्लाइडिंग पेंसिल सहित)
  • क्रेयॉन (कलर पेंसिल)
  • चारकोल से चित्र बनाने का सामान
  • दर्जी की चाक
  • चाक की छड़ें

बीमा पॉलिसी पर भी राहत

जीएसटी परिषद ने बीमा क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। अब सभी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (Life Insurance) जैसे टर्म लाइफ, यूलिप और एंडोमेंट पॉलिसी पर जीरो GST (Goods and Services Tax) लगेगा। इससे बीमा सस्ता होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद सकेंगे।

इसके अलावा, सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (Health Insurance), जैसे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और सीनियर सिटीजन पॉलिसी, को भी GST से छूट दी गई है। यानी अब इन पॉलिसी को रिन्यू कराने पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।

इस बड़े ऐलान से न सिर्फ आम आदमी को राहत मिलेगी, बल्कि त्योहारी सीजन में खरीदारी और बीमा जैसी जरूरी चीजें और किफायती हो जाएंगी।

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