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GST Rates : दवा, दूध, घी, मक्खन होंगे सस्ते, कार-बाइक महंगी! नया जीएसटी नियम लागू

By Rajat Sharma

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GST Rates : जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

अब जीएसटी (GST) के सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% – लागू होंगे। इसके अलावा कुछ खास सामानों के लिए एक स्पेशल स्लैब भी होगा। पुराने 12% और 28% के स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यह नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।

जीएसटी में बड़ी राहत, आम आदमी की जेब को फायदा

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की इस बैठक में आम आदमी को बड़ी राहत देने पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर 12% और 18% जीएसटी (GST) नहीं, बल्कि सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।

अल्ट्रा हाई टेमरेचर मिल्क, छेना, पनीर और ब्रेड जैसी चीजों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगी। वहीं, एसी, वॉशिंग मशीन, 38 इंच से बड़ी टीवी और छोटी कारों पर अब 28% की जगह सिर्फ 18% जीएसटी (GST) देना होगा।

पीएम मोदी के रिफॉर्म का असर

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में अगली पीढ़ी के सुधारों (Next Generation Reforms) की बात कही थी। जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने उसी दिशा में काम करते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस रेट रेशनलाइजेशन (Rate Rationalization) में सहयोग दिया और सर्वसम्मति से इस बदलाव को मंजूरी दी।

क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा?

खाने-पीने की चीजें सस्ती

सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, खजूर और मिक्स मेवे पर अब 12% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी (GST) लगेगी। प्रोसेस्ड फूड जैसे पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट, केक, नमकीन और भुजिया पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। पैकेज्ड पेय जैसे नारियल पानी, सोया मिल्क, फ्रूट जूस और मिल्क बेस्ड ड्रिंक पर भी अब 5% जीएसटी लगेगी।

किसानों और हेल्थ सेक्टर को राहत
किसानों के प्रोडक्ट्स और मार्बल, लेदर जैसे सामानों पर भी जीएसटी (GST) को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सीमेंट पर अब 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगी। हेल्थ उपकरण और 33 जरूरी दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। चश्मे और विजन से जुड़े उपकरणों पर भी सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।

कपड़े और जूतों पर बड़ी बचत

जूता और कपड़ों पर भी बड़ी राहत दी गई है। इन पर अब 12% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी (GST) लगेगी। दवा, ट्रैक्टर, घी और मक्खन जैसी चीजें भी सस्ती होंगी, क्योंकि इन पर अब 5% टैक्स लगेगा।

लग्जरी सामान होंगे महंगे

लग्जरी आइटम, बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा की बाइक्स, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स पर स्पेशल स्लैब लगेगा, जिससे ये महंगे हो जाएंगे।

इंश्योरेंस में भी राहत

हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगने वाली जीएसटी में भी बड़ी कटौती की गई है, जिससे आम आदमी को और फायदा होगा।

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