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Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार ने बदले पेंशन नियम, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा

By Rajat Sharma

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Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक शानदार तोहफा दिया है! केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) से जुड़े नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट लाभ से जुड़े हैं।

नए नियमों के तहत अब सिर्फ 20 साल की नौकरी पूरी करने पर भी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। यह खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी त्योहारी उपहार से कम नहीं है!

20 साल की नौकरी, पूरी पेंशन 

नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) के तहत अब कर्मचारियों को सिर्फ 20 साल की नियमित सर्विस पूरी करने के बाद रिटायरमेंट लाभ मिलेगा। पहले यह सीमा 25 साल थी, जिसे कम करने की मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांग को सुनते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। अब कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद पूरी पेंशन के हकदार होंगे। यह कदम निश्चित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली को और भी खास बना देगा।

और भी मिलेंगी कई सुविधाएं

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को चुनने वाले कर्मचारियों को पेंशन के साथ-साथ कई अन्य फायदे भी मिलेंगे। अगर कोई कर्मचारी सर्विस के दौरान दिव्यांग हो जाता है या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी या उसके परिवार को विशेष सुविधाएं मिलेंगी।

दिव्यांगता की स्थिति में कर्मचारी को और मृत्यु के बाद उसके परिवार को CCS पेंशन नियमों या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) के तहत विकल्प चुनने का अधिकार होगा। इससे परिवार को सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा।

यूपीएस का पूरा प्लान

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया है। इस स्कीम में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है। अगर रजिस्ट्रेशन या योगदान में देरी होती है, तो सरकार कर्मचारियों को मुआवजा भी देगी।

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बताया कि यूपीएस के तहत पात्र कर्मचारी एक बार में नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) में स्विच कर सकते हैं। कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से एक साल पहले या वीआरएस लेने के तीन महीने पहले इस स्कीम को चुन सकते हैं।

हालांकि, कुछ शर्तें भी हैं। जो कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण नौकरी से हटाए गए हैं या जिनके खिलाफ कोई जांच चल रही है, वे यूपीएस से एनपीएस में स्विच नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार ने 30 सितंबर 2025 तक की समय सीमा तय की है।

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