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Honda Shine पर मिल रही अब 7,443 रुपए तक की छूट, जानें पूरी डिटेल

By Rajat Sharma

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Honda Shine Discount : 22 सितंबर से टू-व्हीलर खरीदना और सस्ता हो जाएगा! सरकार ने 350cc और उससे कम क्षमता वाले टू-व्हीलर्स पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इतना ही नहीं, 1% सेस भी पूरी तरह हटा दिया गया है। यानी अब ग्राहकों को कुल 10% टैक्स की बचत होगी। खासकर Honda Shine खरीदने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। Honda Shine 100 पर 5,672 रुपये, Honda Shine 100 DX पर 6,256 रुपये और Honda Shine 125 पर 7,443 रुपये तक की बचत होगी।

Honda Shine 100 DX की नई कीमत और फीचर्स

Honda Motorcycle and Scooter India ने हाल ही में Honda Shine 100 DX को लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 74,959 रुपये है। लेकिन 22 सितंबर से इसकी कीमत और कम हो जाएगी। इस बाइक में 98.98cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है, जो 7.3 hp पावर और 8.04 Nm टॉर्क देता है। इसे 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। अब इसमें 10 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक है, जो पहले 9 लीटर का था। यानी अब आप एक लीटर ज्यादा पेट्रोल भर सकते हैं।

Honda Shine 100 DX में कई शानदार बदलाव किए गए हैं। इसमें 17-इंच के ट्यूबलेस टायर, प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर शॉक एब्जॉर्बर, रियल-टाइम माइलेज और डिस्टेंस-टू-एम्प्टी रीडआउट के साथ नया LCD डिजिटल डिस्प्ले और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स हैं। साथ ही, कॉस्मेटिक अपडेट्स में हेडलाइट और मफलर पर क्रोम एक्सेंट, ब्लैक-आउट इंजन, ग्रैब रेल और नए ग्राफिक्स शामिल हैं। यह बाइक चार रंगों में उपलब्ध है: ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रे।

छोटी और लग्जरी कारों पर GST 2.0 की शर्तें

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब सिर्फ 18% GST देना होगा। CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लागू होगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पेट्रोल और CNG कारों का इंजन 1200cc से कम और लंबाई 4 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी 28% की जगह 18% GST लगेगा, बशर्ते इंजन 1500cc तक और लंबाई 4 मीटर तक हो।

लग्जरी कारों पर नया टैक्स स्लैब

लग्जरी और मिड-साइज कारों को सरकार ने 40% GST स्लैब में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से ज्यादा क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। यूटीलिटी व्हीकल (UV), SUV, MUV, MPV और XUV जैसे वाहनों पर भी 40% टैक्स देना होगा। जिन गाड़ियों का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से ज्यादा है, वे भी इस कैटेगरी में शामिल हैं।

हालांकि, अच्छी खबर यह है कि पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस यानी कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर 40% कर दिया गया है। यानी 10% टैक्स की बचत होगी। सेस को पूरी तरह हटा दिया गया है, और GST को 28% से बढ़ाकर 40% किया गया है।

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