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Dehradun Silent Zone : दो दिन तक देहरादून में रहेगा साइलेंट ज़ोन, राजपुर रोड से विधानसभा तक प्रतिबंध

By Rajat Sharma

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Dehradun Silent Zone : देहरादून वाले सावधान! शहर में बड़े VVIP का दौरा होने वाला है और इसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस की सिफारिश पर कुछ खास इलाकों को साइलेंट जोन यानी ध्वनि प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

मतलब साफ है – यहां शोर की इजाजत बिल्कुल नहीं! ज्यादा से ज्यादा 40 डेसीबल तक की आवाज ही चल सकेगी। ये वो लेवल है जो फुसफुसाहट या हल्की सी बातचीत जितना होता है। लाउडस्पीकर, हॉर्न, डीजे या तेज चिल्लाना – सब पर सख्त बैन।

कब से कब तक रहेगा ये सख्त नियम?

ये आदेश 2 नवंबर 2025 को सुबह ठीक 10 बजे से शुरू होगा और 3 नवंबर 2025 को शाम 4 बजे तक चलेगा। लेकिन अगर VVIP का प्रोग्राम लंबा खिंचा तो उनके रवाना होने के 1 घंटे बाद तक ये नियम लागू रहेगा। यानी करीब 48 घंटे तक शहर के चुनिंदा हिस्सों में पिन ड्रॉप साइलेंस रहना जरूरी है। ये फैसला VVIP की सुरक्षा और प्रोग्राम की गरिमा को बनाए रखने के लिए लिया गया है।

कौन से इलाके आएंगे साइलेंट जोन में?

प्रशासन ने दो मुख्य जगहों को चुना है जहां शोर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा:

राजपुर रोड का अहम हिस्सा

मसूरी डायवर्जन से शुरू होकर VVIP के ठहरने वाले जगह तक, फिर ब्रह्म कमल चौक तक सड़क के दोनों किनारों पर 100 मीटर तक का दायरा। ये इलाका देहरादून का पॉश और व्यस्त रोड है। यहां दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट सब हैं – लेकिन अब दो दिन तक कोई शोर-शराबा नहीं। कार का हॉर्न, बाइक की आवाज या कोई म्यूजिक सिस्टम – सब बंद।

विधानसभा परिसर की पूरी परिधि

विधानसभा भवन के चारों तरफ 300 मीटर तक का क्षेत्र। ये जगह तो वैसे भी संवेदनशील है, लेकिन VVIP प्रोग्राम के चलते यहां सन्नाटा और गहरा होगा। आसपास के घरों, दफ्तरों और आने-जाने वालों को खास ख्याल रखना होगा कि कोई तेज आवाज न हो।

उल्लंघन किया तो क्या सजा?

अगर कोई इन नियमों को तोड़ेगा तो सीधे भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें जुर्माना, गिरफ्तारी या दोनों हो सकते हैं। पुलिस पूरी निगरानी रखेगी और पैट्रोलिंग भी बढ़ाई जाएगी। प्रशासन ने साफ कहा है कि VVIP की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि लोग खुद ही सतर्क रहें और शोर करने से बचें।

शहरवासियों के लिए खास सलाह

देहरादून के लोग इन दो दिनों में जरूरी काम निपटा लें। अगर राजपुर रोड या विधानसभा के आसपास रहते हैं तो वाहनों का हॉर्न बिल्कुल न बजाएं। शादियां, पार्टियां या कोई आयोजन है तो उसे टाल दें या बहुत हल्की आवाज में करें। दुकानदारों को भी लाउडस्पीकर बंद रखने की हिदायत दी गई है। ट्रैफिक पुलिस रोड पर तैनात रहेगी और शोर करने वालों पर तुरंत एक्शन लेगी।

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