जीएसटी आर-9 की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023, रिटर्न फाइल नहीं करने पर 200 रू प्रतिदिन का अर्थदंड: सीए आशुतोष पांडेय
हरिद्वार। वित्तीय मामलों के जानकार एवं वित्तीय सलाहकार सीए आशुतोष पांडेय ने नए कैलेंडर वर्ष को मनाने की तैयारी में लगे व्यापारी बंधुओं को शुभकामनाएं देने के साथ चेताते हुए कहा कि नए कलैंडर वर्ष की शुरुआत अर्थदंड से न करें। इसके लिए 31 दिसंबर तक जीएसटी आर-9 वार्षिक रिटर्न फाइल भरना अनिवार्य है।
ऐसा नहीं करने पर 200 रू प्रतिदिन अर्थदंड का प्रावधान है। ऐसे व्यापारी जिनका कुल टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2022 – 23 में 2 करोड़ से अधिक है उनके लिए GSTR 9 वार्षिक रिटर्न फ़ाइल करना अनिवार्य है और GSTR 9 की अंतिम तिथि 31st दिसंबर 2023 है ।
सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि 31 दिसंबर 2023 के बाद फ़ाइल करने पर 200 रुपये प्रतिदिन के अर्थदंड का प्रावधान है जो कि अधिकतम आपके कुल टर्नओवर का 0.50 % तक हो सकता है । ऐसे में सभी व्यापारियों को सलाह है कि अपना नया केलिन्डर वर्ष अर्थदंड से न शुरू करें ।