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Uttarakhand: सरकारी अस्पतालों में लागू हुई नई जांच दरें, अस्पतालों में जांच के लिए अब चुकाने होंगे इतने रुपये

By Rajat Sharma

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देहरादून : उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इलाज और जांच से जुड़े नए शुल्क लागू कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने इसका शासनादेश जारी किया। अब ओपीडी पंजीकरण के लिए 20 रुपये और आईपीडी के लिए 50 रुपये शुल्क लिया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि अगले तीन वर्षों तक इन दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।

प्रदेशभर में एक समान दरें लागू

देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और हरिद्वार में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अलावा, निर्माणाधीन रुद्रपुर और पिथौरागढ़ के संबद्ध अस्पतालों में भी यह नई दरें प्रभावी होंगी। पहले अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में जांच और अन्य सेवाओं के लिए भिन्न-भिन्न शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक समान दरें लागू कर दी गई हैं।

नए शुल्क और उनका उपयोग

स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि यह शुल्क तीन साल तक स्थिर रहेगा, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। प्राप्त राजस्व को मेडिकल कॉलेजों में जनसुविधाओं के विस्तार और सुधार में खर्च किया जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

सीजीएचएस दरों पर रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जांच

अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस जैसी जांचें केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की दरों पर उपलब्ध होंगी। इससे मरीजों को अधिक पारदर्शिता और सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

मुख्य सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क

  • ओपीडी पंजीकरण – 20 रुपये
  • आईपीडी पंजीकरण – 50 रुपये
  • जनरल वार्ड – 25 रुपये प्रति दिन
  • प्राइवेट वार्ड – 300 रुपये प्रति दिन
  • एसी वार्ड – 1000 रुपये प्रति दिन
  • अल्ट्रासाउंड – 570 रुपये
  • डायलिसिस – 1400 रुपये
  • एमआरआई – 2848 रुपये
  • सीटी स्कैन – 1350 रुपये
  • एम्बुलेंस (पहले 5 किमी तक) – 200 रुपये

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