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Dehradun News : देहरादून में धारा 163 लागू, इन जगहों पर 5 से ज़्यादा लोगों का जमावड़ा बैन

By Rajat Sharma

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Dehradun News : देहरादून में हाल के दिनों में धरना-प्रदर्शन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण आम लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। यातायात जाम, शांति व्यवस्था में खलल और आपदा प्रभावित इलाकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 22 सितंबर 2025 को शहर के कई प्रमुख स्थानों पर धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी है। आइए, जानते हैं कि किन जगहों पर पाबंदी लगाई गई है और क्या हैं नए नियम।

इन इलाकों में लागू हुआ सख्त नियम

देहरादून के 12 प्रमुख स्थानों पर प्रशासन ने धारा 163 बीएनएसएस के तहत सख्ती बरतने का फैसला किया है। इनमें घण्टाघर, चकराता रोड, गांधी पार्क, सचिवालय रोड, न्यू कैंट रोड, सहस्त्रधारा रोड, नेशविला रोड, राजपुर रोड, ई.सी. रोड, सहारनपुर रोड, परेड ग्राउंड और सर्वे चौक/डीएवी कॉलेज रोड शामिल हैं। इन स्थानों और इनके 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी।

क्या-क्या है प्रतिबंधित?

नए नियमों के तहत इन इलाकों में पांच या उससे ज्यादा लोगों का एक जगह जमा होना मना है। बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे या किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, किसी भी तरह के हथियार, लाठी-डंडे, औजार या आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्यों उठाया गया ये कदम?

पिछले कुछ समय से देहरादून में धरना-प्रदर्शन के कारण सड़कों पर जाम और आम लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। इसके साथ ही, शहर के कई हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं ने भी हालात को और बिगाड़ दिया है। इन सबके बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और शहर में व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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