Chamoli News : होम स्टे में ठहरे विदेशी नागरिक की सूचना न देने पर संचालक का किया 5000 रुपए का चालान
चमोली ( प्रदीप लखेड़ा )। चमोली पुलिस द्वारा आगामी चारधाम यात्रा सीजन के दृष्टिगत होटल चैकिंग अभियान के दौरान पाया कि श्री गंगा दत्त पुत्र श्री वासुदेव कुनियाल, ग्राम बानुणी देवस्थली पोस्ट मुन्दोली तहसील थराली जनपद चमोली द्वारा अपने होम स्टे बानुणी देवस्थली देवाल में एक ब्रिटिश नागरिक को ठहराया गया,किन्तु नियमत: स्थानीय अभिसूचना इकाई/स्थानीय पुलिस थाने को फार्म-सी के माध्यम से सूचना उपलब्ध नहीं की गयी।
The Registration of Foreigners Rules 1992 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विदेशी राष्ट्रिक के होटल/होम स्टे आदि में आगमन पर उनकी सूचना निर्धारित प्रारुप फार्म-सी में भरकर 24 घंटे के भीतर विदेशी पंजीकरण अधिकारी को अभिसूचना इकाई/पुलिस थाने के माध्यम से देना आवश्यक है।
इस संबंध में होम स्टे संचालक श्री गंगा दत्त से जवाब मांग गया तो उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर पुलिस द्वारा श्री गंगा दत्त के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 83 के अन्तर्गत 5000/- रु0 का चालान किया गया। गैरसैंण में एक होटल व थराली क्षेत्र में दो होम स्टे में भी विदेशी नागरिकों सूचना में लापरवाही पर सम्बन्धित होटल प्रबन्धक को नोटिस भेजे जा रहें है।
इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चमोली श्री सर्वेश पंवार ने कहा कि होटल/सराय/होमस्टे/धर्मशाला/आश्रम/रिजार्ट आदि में विदेशी नागरिक को ठहराने की सूचना निर्धारित फॉर्म-सी में भरकर 24 घंटे के भीतर पुलिस को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
इस हेतु प्रबन्धक/संचालक अपने होटल/सराय/होमस्टे/धर्मशाला/आश्रम/रिजार्ट का IVFRT PORTAL पर ऑनलाईन पंजीकरण कर इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन फॉर्म-सी भेज सकते है। आगे भी इस प्रकार के चैकिंग अभियान जारी रहेंगे व भविष्य में फार्म-सी की सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर इसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी।